कार्यालय समय में अधिकारी-कर्मचारी मनमर्जी से इधर-उधर नहीं जा सकेंगे, दर्ज करना होगा आने-जाने का कारण
कार्यालय समय में अधिकारी-कर्मचारी मनमर्जी से इधर-उधर नहीं जा सकेंगे। अगर उनको कहीं जाना है तो आने-जाने का समय और कार्यालय छोड़ने का कारण अंकित करना होगा। इसके लिए कार्यालयों में आवागमन पंजिका (मूवमेंट रजिस्टर) रखा जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक परिपत्र जारी कर विभागाध्यक्षों को 30 साल पुराना आद…